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यूपी में सरकारी नौकरी के नियम सख्त! हिंसक संगठनों से जुड़े लोगों की भर्ती पर रोक, नया शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की नई नीति जारी की है। हिंसक तरीकों से सामाजिक व्यवस्था बदलने का उद्देश्य रखने वाले संगठनों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जा सकता है। हालांकि, राजनीतिक विचारधारा, सरकार की आलोचना और शांतिपूर्ण विरोध को अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जाएगा। नई नीति में आपराधिक मामलों का खुलासा, 30 दिनों में पुलिस सत्यापन और सामान्य पदों पर औपबंधिक नियुक्ति जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।

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