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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का अहम फैसला, सिर्फ एन्क्रिप्टेड ऐप इस्तेमाल करने पर PSA हिरासत नहीं

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप या VPN के इस्तेमाल के आधार पर किसी व्यक्ति को PSA के तहत हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पुलवामा के एक व्यक्ति के मामले में अदालत ने आरोपों का पर्याप्त विवरण और ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के साथ जिला मजिस्ट्रेट की स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अदालत ने हिरासत आदेश रद्द कर दिया।

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