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क्या दो उम्रकैद की सजाएं भी साथ चलेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कानून, एक सजा में राहत से दूसरी अपने-आप खत्म नहीं होगी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही मुकदमे में अलग-अलग अपराधों के लिए दी गई कई उम्रकैद की सजाओं को एक के बाद एक चलाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। राजू शांताराम कोली मामले में अदालत ने ऐसा निर्देश रद्द कर दिया, लेकिन दोषसिद्धि और बाकी सजा बरकरार रखी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक सजा में माफी या कमी मिलने से दूसरी उम्रकैद अपने-आप खत्म नहीं होगी। यह फैसला सजा लागू करने के तरीके से संबंधित है, न कि आरोपी को बरी करने से।