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गुजरात के सरकारी स्कूलों में अब बिना लिखित मंजूरी एंट्री नहीं, कैमरा चलाने पर भी सख्ती

गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा और छात्र गोपनीयता को मजबूत करने के लिए नए प्रवेश नियम जारी किए हैं। अब बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में आने के लिए प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी और विजिटर रजिस्टर में विवरण दर्ज करना होगा। छात्रों, शिक्षकों या स्कूल गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी लिखित अनुमति जरूरी होगी। बिना अनुमति प्रवेश या रिकॉर्डिंग की कोशिश होने पर स्कूल प्रशासन पुलिस और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को सूचना दे सकता है।

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