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दो-बच्चे की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, 2003 के फैसले की समीक्षा बड़ी पीठ करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने घटती प्रजनन दर और बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। अदालत ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजा और महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले की अयोग्यता रद्द कर दी। अब बड़ी पीठ तय करेगी कि पुराने दो-बच्चे वाले प्रतिबंधों का कानूनी आधार मौजूदा परिस्थितियों में कितना उचित है।