India
पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का हाईकोर्ट का आदेश
अलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव तीन महीने में पूरे कराने का आदेश दिया है और कहा है कि OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हुए चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता।
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अलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव तीन महीने में पूरे कराने का आदेश दिया है और कहा है कि OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हुए चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता।